Home Breaking News सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज

सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज

by News Desk

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने संभल से सांसद बर्क की एफआईआर रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर को रद्द नहीं किया जाएगा और पुलिस की जांच जारी रहेगी। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन उन्हें पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा।

संभल पुलिस इस मामले में बर्क को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है, ऐसे में बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। अदालत ने कहा कि अगर बर्क जांच में सहयोग नहीं करते हैं सिर्फ उसी कंडीशन में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस ने संभल हिंसा मामले में बर्क को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का आरोप है कि बर्क ने ही लोगों को उकसाया जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई और हिंसा भड़क उठी। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा भड़क गई थी।

इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सीओ के पैर में गोली लगी थी जबकि एसडीएम का पैर फ्रैक्चर हो गया था। इसके अतिरिक्त कई अन्य पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए थे। संभल सांसद इस समय रडार पर हैं। हाल ही में डीएम ने बिजली चोरी अभियान चलाया जिसमें बर्क के घर में चोरी की बिजली का इस्तेमाल किए जाने का खुलासा हुआ। इसके बाद सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं, उनके निर्माणाधीन मकान में अनाधिकृत निर्माण को लेकर भी उन्हें प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

 

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